इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील ने वीडियो के जरिए दी कानूनी जानकारी, सोशल मीडिया पर चर्चा तेज
सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता राकेश पांडे ने आम जनता को कानून से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इस वीडियो को All India Bar Association के आधिकारिक हैंडल से साझा किया गया है।

अधिवक्ता राकेश पांडे ने अपने संदेश में कहा है कि किसी भी जिले में तैनात SP, SSP या पुलिस कमिश्नर के पास यह अधिकार नहीं है कि वे थाने के भीतर वीडियो बनाने को लेकर सीधे तौर पर हस्तक्षेप करें। उन्होंने यह भी बताया कि नागरिकों को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए और कानून के दायरे में रहकर वे अपनी बात रिकॉर्ड कर सकते हैं।
हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वीडियो बनाते समय किसी भी तरह से पुलिस कार्य में बाधा उत्पन्न करना या सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करना गलत होगा और इसके लिए कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि सुरक्षा और संवेदनशीलता के लिहाज से ऐसे मामलों में स्पष्ट दिशा-निर्देश जरूरी हैं।
⚖️ क्या कहता है कानून?
कानूनी जानकारों के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर वीडियो बनाना आमतौर पर नागरिकों का अधिकार है, लेकिन पुलिस स्टेशन जैसे संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा, गोपनीयता और जांच प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रतिबंध लागू हो सकते हैं।
📲 निष्कर्ष:
अधिवक्ता का यह वीडियो लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास है, लेकिन इस विषय पर स्पष्ट कानूनी स्थिति और स्थानीय नियमों की जानकारी होना भी बेहद जरूरी है।
LegalAwareness #AllahabadHighCourt #PoliceRules #ViralVideo #IndiaLaw #BreakingNews #SamajJagran
Discover more from समाज जागरण
Subscribe to get the latest posts sent to your email.



