समाज जागरण
सोनभद्र। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अशोक कुमार मीणा के द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम में गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तों के विरूद्ध 14(1) की कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) सोनभद्र त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी घोरावल सोनभद्र राहुल पाण्डेय के नेतृत्व में थाना शाहगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 57/2025 धारा- 3(1) गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्ता आशा देवी पत्नी सियाशंकर निवासी राजपुर रोड कस्बा शाहगंज जनपद सोनभद्र द्वारा अवैध धन से अर्जित एक अदद बजाज थ्रिव्हिलर (आटो) (अनुमानित कीमत 1,45000/ रु0) को जिलाधिकारी जनपद सोनभद्र द्वारा पारित आदेश के अनुपालन मे उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) के तहत नियमानुसार आज दिनांक 06.09.2025 को कुर्क किया गया।
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