यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, फिलहाल 2012 वाला नियम ही लागू रहेगा

दैनिक समाज जागरण अनील कुमार संवाददाता नबीनगर (औरंगाबाद)
नबीनगर (बिहार) यूजीसी बिल पर केंद्र सरकार को लगा सुप्रीम झटका।सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों पर रोक लगा दी है, जो उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए थे। अब 19 मार्च को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, तब तक 2012 के नियम ही लागू रहेंगे।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए नियमों में कुछ अस्पष्टताएं हैं, जिससे दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि नए नियम भेदभाव को बढ़ावा देते हैं और सामान्य वर्ग के छात्रों के अधिकारों का हनन करते हैं ।यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नए नियम अधिसूचित किए थे, जिनमें उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए समता समिति गठित करने का प्रावधान था। बिल पारित होने के बाद सवर्णों द्वारा बिल का विरोध करते हुए आंदोलन चलाया जा रहा था। याचिकाकर्ताओं ने इन नियमों को चुनौती देते हुए कहा कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं ।

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