व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के आदेश से मृत खलासी के परिजनों को मिलेगा 6 लाख 34 हजार रूपये की मुआवजा,

श्रीराम जेनरल इंश्योरेंस कंपनी को मृत्यू के तिथि से 6 प्रतिशत ब्याज के साथ मुआवजा राशि…