हत्या के मामले मे दोषी को दस हजार जुर्माने के साथ उम्र कैद की सजा

योगेश कुमार गुप्ता/ समाज जागरण

ओबरा/ सोनभद्र। सोनभद्र के सत्र न्यायालय ने सवा दो साल पुराने हत्या के मामले मे दोषी छोटेलाल निवासी ओबरा फफराकुण्ड को आजीवन सश्रम की सजा और दस हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने कहा कि अर्थदंड ना देने पर दोषी को तीन महीने की अतरिक्त सजा भुगतनी होगी।


मामला 20 अक्टूबर 2023 का है जब ओबरा स्थित फफराकुण्ड निवासी अर्जुन की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। जिस समय हत्या की गई उस समय अर्जुन अपने घर के आँगन मे सो रहा था जब की उसकी पत्नी दुसरे कमरे मे थी। पति के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जब फूलवंती की नींद खुली तो उसने अपने देवर छोटेलाल को भागते हुए देखा।


फूलवंती के तहरीर पर पुलिस ने हत्या की एफ आई आर दर्ज कर आरोपी छोटेलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी छोटेलाल को दोषी करार देते हुई उम्र कैद की सजा सुनाई और उस पर दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया, अर्थदंड ना देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा सुनाई।

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