समाज जागरण पटना जिला संवाददाता:- वेद प्रकाश
पटना/ भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विशेष निगरानी न्यायालय, पटना ने गया जिले की पूर्व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) सविता कुमारी को रिश्वत लेने के मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।विशेष न्यायाधीश मो. रुस्तम की अदालत ने पीसी एक्ट की धारा 7 और 13(2) के तहत सविता कुमारी को 3 वर्ष एवं 4 वर्ष सश्रम कारावास के साथ प्रत्येक धारा के लिए 10-10 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है।)। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक विजय भानू उर्फ पुट्टू बाबू ने बताया कि 22 अप्रैल 2017 को सविता कुमारी को गया जिले के कोंच स्थित कार्यालय में 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था।मामले में महिला पर्यवेक्षिका गजाला साहिन मुख्य गवाह बनीं, जिनसे 30,000 रुपये की बरामदगी भी की गई थी। अभियोजन पक्ष ने इस प्रकरण में कुल 10 गवाहों की गवाही प्रस्तुत की, जिनके बयानों के आधार पर अदालत ने सविता कुमारी को दोषी ठहराया।