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उत्तर प्रदेश सरकारी शासनादेश के बाद भी खुलेआम बिक रहा है तंबाकू उत्पाद।

उत्तर प्रदेश में तंबाकू बेचने वालों के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यह शासनादेश जून 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार से आने के बाद भी नोएडा जैसे स्मार्ट सिटी में खुलेआम सड़को पर बाजारों में , स्कूली के पास में बिक रहे है तंबाकू उत्पाद। 

 सरकार ने तंबाकू की बढ़ती समस्या और इससे जनस्वास्थ्य को होने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए और तंबाकू नियंत्रण के लिए लागू नियमों और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया है।

सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को एक सलाहकारी पत्र भेजकर तंबाकू विक्रेताओं को लाइसेंस देने की सिफारिश की थी..
तंबाकू के उपयोग से होने वाली बीमारी की कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत 182,000 करोड़ रुपये है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.8 प्रतिशत है।

यह भी निर्णय लिया गया है कि नई व्यवस्था के तहत तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदार टॉफी, कैंडी, चिप्स, बिस्कुट, शीतल पेय जैसे गैर-तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेंगे. ऐसा बच्चों को तंबाकू उत्पादों की ओर आकर्षित होने से रोकने के लिए किया गया है।
https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/tobacco/license-needed-to-sell-tobacco-products-in-up/articleshow/83482172.cms?from=mdr

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