सरकारी कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य
समय पर कार्यालय न आने पर कटेगा वेतन
समाज जागरण पटना जिला संवाददाता:- वेद प्रकाश
पटना/ बिहार की नई सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को चाक-चौबंद करने और सरकारी कार्यालयों में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए सख्त रुख अख्तियार किया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत द्वारा जारी ताजा निर्देशों के अनुसार, अब सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचना और बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। नए आदेश के मुताबिक, सचिवालय और उससे जुड़े कार्यालयों का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।
महिला कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें शाम 5:00 बजे ही कार्यालय से अवकाश लेने की अनुमति दी गई है। वहीं, राज्य के क्षेत्रीय कार्यालयों में सुबह 10:00 से शाम 5:00 बजे तक कार्य होगा। ठंड के मौसम (नवंबर से फरवरी) में क्षेत्रीय कार्यालयों का समय सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि हाजिरी की नियमित निगरानी की जाएगी। यदि कोई कर्मचारी देरी से पहुंचता है, तो वह समय उसके अवकाश (Leave) में समायोजित किया जाएगा।
अवकाश शेष न होने की स्थिति में सीधे वेतन से कटौती की जाएगी। अब कर्मचारियों का वेतन भुगतान भी उनकी बायोमेट्रिक उपस्थिति विवरण से जोड़ दिया गया है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना और आम जनता के कार्यों में होने वाली देरी को रोकना है। सभी विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और समय-समय पर औचक निरीक्षण करें। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
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