नाबालिग छात्रा के साथ जबरन छेड़छाड़ करने व जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला
आदिवासी सुनील त्रिपाठी/ समाज जागरण
सोनभद्र। करीब 7 वर्ष पूर्व नाबालिग छात्रा के साथ जबरन छेड़छाड़ करने व जान मारने की धमकी दिए जाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी सोनू कुरैशी उर्फ शाहिद को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उसके ऊपर साढ़े आठ हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 5 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा थाना क्षेत्र की निवासी नाबालिग छात्रा ने ओबरा थाने में 14 सितंबर 2018 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि वह कक्षा 11 की छात्रा है। जब वह स्कूल से लौटती है तो उसके साथ ओबरा सेक्टर 10 भलुआ टोला निवासी सोनू कुरैशी उर्फ शाहिद जोरजबरदस्ती करता है। 12 सितंबर 2018 को उसके साथ छेड़छाड़ भी किया और जान से मारने की धमकी भी दिया। जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई बाधित हो रही है और भय भी बना हुआ है। आवश्यक कार्रवाई करें। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया और पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में सोनू कुरैशी उर्फ शाहिद के विरूद्ध चार्जशीट विवेचक ने दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने, 7 गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी सोनू कुरैशी उर्फ शाहिद को 5 वर्ष की कठोर कैद एवं साढ़े आठ हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वही अर्थदंड की धनराशि में से 5 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर ले सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने बहस की।
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