सुदूर व्रती गावों मे डोर टू डोर, विधिक जागरूकता सभा का किया गया आयोजन*

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_जिला संवाददाता अनुराग आनंद की रिपोर्ट_ ✍️

*लखीसराय:-* अखिल भारतीय विधिक जागरूकता और आउटरीच अभियान के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नईं दिल्ली के निर्देशन मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखीसराय द्वारा जिला भर के सुदूर व्रती गावों मे ङोर टू ङोर, पंचायत,प्रखंड मुख्यालय पर सघन विधिक जागरूकता सभा किया जा रहा है जिसका उद्धाटन दिनांक 13,10,22को जिला जज धीरेन्द्र प्रसाद जयसवाल और अपर जिला जज सह प्रभारी सचिव ङालसा लखीसराय श्री राम झा ने व्यवहार न्यायालय परिसर लखीसराय से किया ।उक्त संचालित अभियान के तहत आज जिला जज के निर्देशन और अपर जिला जज सह सचिव ङालसा लखीसराय श्री राम झाके नेतृत्व मे सदर अंचल क्षेत्र के अमहरा पंचायत मुख्यालय में एक विशाल विधिक जागरूकता शिविर सह सभा का आयोजन किया गया ,सभा को अपर जिला जज सह सचिव ङालसा लखीसराय श्री राम झा ,अधिवक्ता रजनीश कुमार, कुमारी बबीता, शीवेष कुमार और जिला विधिज्ञ संघ के सचिव सुबोध कुमार ने संबोधित किया ।सभा को संबोधित करते हुए अपर जिला जज श्री राम झा ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन जन तक विशेष रूप से सुदूर व्रती ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय बाहुल्य एवं दुर्गम क्षेत्रों के निवासियों को विधिक रूप से जागरूक कर विधिक सेवा संस्थाओं की कार्य प्रणाली से अवगत कराना तथा निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध करावाना है । इस अभियान के तहत लम्बित मामलों चाहे वह फौजदारी या दीवानी हो का शीघ्र सुलझाने का प्रयास किये जाएंगे ।अधिवक्ता रजनीश कुमार ने संबोधित करते हुए कहाकि भारत और राज्य सरकारों द्वारा कुल लगभग 29प्रकार के जन कल्याणात्मक योजनाऐ पंचायत एवं जिला प्रशासन के माध्यम से संचालित है जिसके तहत पेट में पल रहे बच्चे से अंतिम संस्कार तक के लिए योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है ताकी सभी जनो को विकास का समान अवसर प्राप्त हो सके लेकिन विधिक जागरूकता के अभाव में आम लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं इस तरह के कार्यकर्म कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखीसराय लोगो को जागरूक करने का काम कर रही है, उन्होंने कहा कि अगर सही लाभुको को लाभ से वंचित कर अपात्र को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाता है तो वह एक तरह से अपराध है जिसके बिरूध कानूनी कारवाई संभव है बशर्ते लोग डालसा कार्यालय से सम्पर्क कर प्रमाण के साथ शिकायत कर विधिक सहायता ले।अधिवक्ता कुमारी बबीता ने महिलाओं, बच्चों, विकलांगो, शोषित, पिङतो,आदिवासियों, जनजातियों के अधिकारों का संरक्षण, घरेलू हिंसा, यौन अपराध से बालक बालिकाओं का संरक्षण, राइट टू एजुकेशन आदी विषयों पर व्यापक चर्चा मंच से लोगों को जागरूक किया, अधिवक्ता शीवेष कुमार ने नालसा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में बताते हुए उसका लाभ प्राप्त करने का तरीका बताया ।सभा का संचालन स्थानीय समाजसेवी नयनतारा पासवान, मुखिया प्रतिनिधि सुनील कुमार ने किया सभा में सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि, और सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे।