दैनिक समाज जागरण
विश्व नाथ त्रिपाठी
प्रतापगढ़। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया है कि माह जुलाई 2024 के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को दिनांक 08.07.2024 से दिनांक 20.07.2024 तक खाद्यान्न का वितरण ई-पॉस वेइंग मशींन के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में अन्त्योदय कार्डो पर 14 किग्रा0 गेहूँ व 21 किग्रा0 चावल तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारक को प्रति यूनिट 02 किग्रा0 गेहूँ व 03 किग्रा0 चावल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त होने की स्थिति में कार्डधारक मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 20.07.2024 को खाद्यान्न प्राप्त कर सकेगें। खाद्यान्न के वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे।
वितरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षकों से एवं टोल फ्री नम्बर, 1800-1800-150 एवं 1967 पर की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि जनपद प्रतापगढ़ में कुछ उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न का निर्गमन नहीं हो सका है, अतः जिन विक्रेताओं को खाद्यान्न प्राप्त हो चुका है वह नियमानुसार दिनांक 08.07.2024 से वितरण प्रारम्भ करेगें और शेष उचित दर विक्रेता खाद्यान्न प्राप्त न होने की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे और खाद्यान्न प्राप्त होने के उपरान्त वितरण नियमानुसार करना सुनिश्चित करेंगे।