नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में हेडमास्टर को 4 साल की सजा, 24 हजार जुर्माना

समाज जागरण संवाददाता शाहजहांपुर

शाहजहांपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट-III शिवकुमार ने एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में स्कूल के हेडमास्टर को दोषी करार देते हुए चार साल का सश्रम कारावास और 24 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।मामला थाना मदनापुर क्षेत्र के एक गांव का है। अभियोजन के अनुसार, 19 मार्च 2018 को रोज की तरह पीड़िता अपनी बहन के साथ स्कूल गई थी। प्यास लगने पर जब वह पानी पीकर लौट रही थी। तभी हेडमास्टर ने आवाज लगाकर उसे अपने कमरे में बुला लिया। वहां उसने बच्ची को गोद में बैठाकर छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर बच्ची बाहर निकल आई और अपनी बहन को पूरी बात बताई। इसके बाद परिजनों को जानकारी दी गई। आरोप है कि विरोध करने पर हेडमास्टर ने पीड़िता की मां और बहू को डंडे से पीटा। मौके पर किसी ने पुलिस बुला ली और हेडमास्टर को पकड़वा दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीड़िता, गवाहों के बयान और शासकीय अधिवक्ता दीप कुमार गुप्ता के तर्कों को मानते हुए अदालत ने आरोपी हेडमास्टर को पॉक्सो एक्ट, छेड़छाड़ और एससी/एसटी एक्ट के तहत दोषी पाया और सजा सुनाई।

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