
समाज जागरण/शिवशंकर पाण्डेय ब्यूरो चीफ
बालाघाट। (04 जनवरी )01 जनवरी से हिट एंड रन के नये क़ानून के खिलाफ हड़ताल कर रहें वाहन चालकों ने शासन के नये नियम को लागू न करने के फैसले के बाद तीसरे दिन हड़ताल को समाप्त कर दिया है। शासन के आश्वासन के बाद वाहन चालक संघ ने हड़ताल समाप्त किया है। शासन ने आश्वासन दिया है कि अभी फिलहाल नया कानून लागू नहीं किया जायेगा।
*क्या है हिंट एंड रन कानून*
दरअसल केंद्र सरकार ने अपराध को लेकर नए कानून बनाए हैं, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल सहित साथ लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा।पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था।हालांकि इस कानून के तहत भी दो साल की सजा का प्रावधान था।बहरहाल शासन के फैसले से वाहन चालक संघ ने हड़ताल समाप्त कर दिया जिससे बुधवार से यात्री बस सहित माल वाहक ट्रक सड़क पर दिखने लगे जिससे लोगों ने राहत की सांस लिया है।
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