उपभोक्ता फोरम आयोग ने 39,100 क्लेम की राशि समेत 20 हजार रुपए देने का फैसला सुनाया है साथ ही 60 दिनों के अंदर क्लेम की राशि नहीं देने पर मुकदमे के दिन से 8% से ब्याज देना होगा
वीरेंद्र चौहान, समाज जागरण ब्यूरो किशनगंज।
04 जून। उपभोक्ता संरक्षण न्यायलय आयोग किशनगंज द्वारा 23 मई 2025 को बजाज आलियांज इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम की राशि 39,100 समेत 20 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया गया। बजाज आलियांज इंश्योरेंस कंपनी पर बाइक चोरी होने पर क्लेम नहीं देने का गंभीर मामला दर्ज था।बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी राकेश पाठक ने क्लेम पास करने के लिए रिश्वत मांगा था। मांग नहीं पूरी करने पर कंपनी द्वारा क्लेम निरस्त कर दिया दिया गया था ।
दरअसल, कचहरी परिसर किशनगंज से फरवरी 2021 में में हीरो ग्लैमर बाइक चोरी हुई थी । इस वारदात को सदर पुलिस द्वारा पुष्टि कर देने के बाद मात्र पांच हजार रुपये रिश्वत नहीं देने पर निजी क्षेत्र की बजाज आलियांज बीमा कंपनी क्लेम नहीं दी। जिसके बाद मामला जिला उपभोक्ता फोरम में दायर किया गया था।
इससे पहले बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के द्वारा अपने एजेंट से
किशनगंज कचरी परिसर बाइक चोरी स्थल में जांच करवाई गई थी।
उल्लेखनीय है कि फरवरी 2021 में हीरो ग्लैमर बाइक कचहरी परिसर किशनगंज से चोरी हुई थी। यह शिकायत बजाज आलियांज कंपनी और सदर थाना किशनगंज में दर्ज कराई गई थी। सदर पुलिस के द्वारा बजाज आलियांज कंपनी को चार्जसीट उपलब्ध करा दी गई। लेकिन बजाज आलियांज कंपनी के कर्मचारी राकेश पाठक द्वारा पांच हजार रुपये एजेंट के द्वारा क्लेम पास करने के लिए रिश्वत की मांगी गई थी। रिश्वत की राशि पीड़ित द्वारा नहीं देने पर बाइक चोरी का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी द्वारा निरस्त कर दी गई थी।
इसी मामले में 23 मई 2025 को बजाज एलिजा इंश्योरेंस कंपनी पर उपभोक्ता फोरम आयोग ने मुकदमा खर्च पांच हजार एवं मानसिक पीड़ा उपभोक्ता को पहुंचाने पर 15 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया गया है। साथ ही 39,100 रुपये क्लैम देने का फैसला भी सुनाया गया है। साथ ही 60 दिनों के अंदर पीड़ित को क्लैम राशि और जुर्माना भुगतान नहीं करने पर आठ प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान करने का फैसला सुनाया गया है। इस फैसले से उपभोक्ता को राहत मिली है।