मथुरा, उत्तर प्रदेश। आध्यात्मिक वक्ता अनिरुद्धाचार्य द्वारा दिया गया विवादित बयान सोशल मीडिया और समाज में चर्चा का विषय बन गया था। उनके बयान में कहा गया था कि “लड़कियां जब तक 25 साल की होती हैं तब तक कई जगह पर मुंह मारकर आती हैं।”
इस बयान के खिलाफ महिला आयोग ने संज्ञान लिया और मामला पंजीकृत कराया। इसके बाद याचिकाकर्ता मीरा राठौर ने न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनीष गुप्ता ने बताया कि अदालत ने याचिका को स्वीकार कर मामला पंजीकृत किया। मामले की जांच के लिए पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई थी।
अधिवक्ता मनीष गुप्ता ने बताया—
“जांच रिपोर्ट में पुलिस ने अनुच्छेद 14, 15, 21 और 29 का हवाला दिया, लेकिन इन संवैधानिक प्रावधानों का सही पालन नहीं किया गया। पुलिस ने अपनी गलती स्वीकार की और इसके लिए क्षमा मांगी।”
अदालत ने समग्र तथ्यों की समीक्षा के बाद अनिरुद्धाचार्य को 1 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
मामले ने मथुरा और पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी है, और समाज में विवादित बयानों पर चर्चा फिर से तेज हो गई है।
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