निजी हास्पिटल, नर्सिंग होम, डाईग्नोस्टि सेन्टर, पैथालॉजी व क्लीनिक का आनलाइन पंजीकरण 20 सितम्बर तक करायें

दैनिक समाज जागरण
विश्व नाथ त्रिपाठी
प्रतापगढ़। मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 ए0एन0 प्रसाद ने बताया है कि द् क्लीनिकल स्टेबलिसमेन्ट एक्ट 2010 के अन्तर्गत सभी निजी हास्पिटल, नर्सिंग होम, डाईग्नोस्टि सेन्टर, पैथालॉजी, क्लीनिक का आनलाइन पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है, ऐसे में जनपद के समस्त निजी चिकित्सा संस्थान के संचालक जिन्होने संस्थान का पंजीकरण अभी तक नहीं कराया है वह दिनांक 20 सितम्बर 2024 तक पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन कर दें। जिस संस्थान का पंजीकरण हो गया है उनके संचालक एच0एफ0आर0 आई0डी0 और चिकित्सा स ंस्था के चिकित्सक/स्टाफ का पूर्ण विवरण अंकित करें तथा डिस्प्ले ऑफ इनफार्मेशन के तहत अपने संस्थान की सूचना निर्धारित प्रारूप पर संस्थान के मुख्य गेट के पास आवश्य लगाकर पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित समय के अन्दर नियमानुसार आनलाइन पंजीकरण करने हेतु आवेदन नहींं करते है तथा बिना पंजीकरण कराये चिकित्सा संस्थान संचालित पाया जाता है तो क्लीनिकल स्अेबलिसमेन्ट एक्ट 2010 के अन्तर्गत सम्बन्धित संचालक के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।