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माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

समाज जागरण ब्यूरो / वीरेंद्र चौहान, किशनगंज।
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किशनगंज के तत्वावधान में शुक्रवार, 17 नवंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर किशनगंज में “माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007” के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ओम शंकर ने की। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और बच्चों द्वारा अपने माता-पिता के भरण-पोषण की जिम्मेदारी कानूनी रूप से अनिवार्य है।

कार्यक्रम में अधिनियम के प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकारी योजनाओं, पेंशन, चिकित्सा सुविधाएं और वृद्धाश्रम सहित अन्य सेवाओं के बारे में बताया गया।
ओम शंकर ने कहा कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और समाज का दायित्व है कि वह अपने बुजुर्गों की देखभाल में संवेदनशील बने।

इसी क्रम में पैनल अधिवक्ता डॉ. बलराम साह एवं अधिकार मित्र जितेंद्र कुमार झा द्वारा ठाकुरगंज प्रखंड के चुरली पंचायत भवन में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों को अधिनियम के अधिकारों और प्रावधानों से अवगत कराया गया।


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