समाज जागरण संवाददाता:- वेद प्रकाश पालीगंज अनुमंडल
पालीगंज/ शनिवार को अनुमंडल अंतर्गत दुल्हिन बाजार प्रखंड के सदावेह रोड स्थित हाईटेक रेजिडेंशियल स्कूल परिसर में विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से पुलिस-शिक्षक संवाद का आयोजन किया गया।
जानकारी के अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत कार्यकर्म के मुख्य अतिथि दुल्हिन बाजार थानाध्यक्ष सोनू कुमार, राणा प्रताप, सुरेश कुमार मौर्य व रंजन कुमार मिश्र ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके उपरांत स्कूली बच्चों एवं संस्था से जुड़े शिक्षिकाओ ने मुख्य अतिथि महोदय का तिलक कर स्वागत सत्कार किया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद दुल्हिन बाजार थानाध्यक्ष सोनू कुमार को संस्था के निदेशक राणा प्रताप के द्वारा मोमेंटो, बुके व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वही मौके पर मौजूद सभी पत्रकार बंधुओं व शुभचिंतकों को राणा प्रताप के द्वारा अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर थानाध्यक्ष सोनू कुमार ने कानूनों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अब पुराने कानून आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 व सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो चुका है।वजिसमें न्याय और नागरिकों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों की रक्षा का महत्व दिया गया है। भारतीय संसद से पारित तीन नए आपराधिक कानून एक जुलाई से देशभर में लागू चुका है। नए कानूनों में अब भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो गया है। नए कानून में दंड के जगह न्याय पर विशेष बल दिया गया है। वही उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों के साथ आम नागरिकों, शिक्षक-शिक्षिकाओं को भी नवीन कानून व्यवस्था तथा धाराओं के बारे में जानकारी होना जरूरी है।
मौके पर दुल्हिन बाजार थानाध्यक्ष सोनू कुमार, राणा प्रताप, अंकित प्रताप, शुरेश कुमार मौर्य व रंजन कुमार मिश्र सहित अन्य लोग मौजूद थे।