दैनिक समाज जागरण
विश्व नाथ त्रिपाठी
प्रतापगढ़। जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी जी ने बताया है कि साधारण मिट्टी के 100 घन मीटर तक अथवा 100 घन मीटर से अधिक खनन कार्य करने हेतु विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर पंजीकरण/आनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। उन्होने बताया है कि जन सामान्य की सहूलियत के दृष्टिगत 100 घन मीटर तक साधारण मिट्टी का खनन/परिवहन मात्र आनलाइन पंजीकरण के आधार पर तथा 100 घन मीटर से अधिक साधारण मिट्टी की मात्रा के खनन/परिवहन के लिये विभागीय पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर अनुज्ञा पत्र प्राप्त किये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी हुये है। बिना उक्त प्रक्रिया के साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन करते हुये पाये जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध अवैध खनन/परिवहन का आरोप तय कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि बिना परिवहन प्रपत्रों के वाहनों के पकड़े जाने पर वाहन स्वामी/चालक द्वारा उक्त के विषय में अनभिज्ञता जतायी जाती है तथा वह बिना पंजीकरण/आनलाइन आवेदन किये ही साधारण मिट्टी का परिवहन करते है जो अवेध खनन/परिवहन की श्रेणी में आता है एवं दण्डनीय अपराध है।