नि:शुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश प्रक्रिया को लेकर डीएम ने की समीक्षा बैठक

अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में मिलेगा कक्षा-8 तक नि:शुल्क शिक्षा का लाभ

गौतमबुद्धनगर | 06 फरवरी 2026

शैक्षिक सत्र 2026-27 में नि:शुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (RTE) के अंतर्गत अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को जनपद के गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में शिक्षा विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की यह योजना समान शिक्षा के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र बच्चा योजना से वंचित न रहे। उन्होंने प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध एवं जवाबदेही के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिए तथा प्रत्येक स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग पर बल दिया।

प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर

जिलाधिकारी ने RTE योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश देते हुए कहा कि लेखपाल, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एनआरएलएम स्वयंसेवी संस्थाएं, ग्राम प्रधान, आरडब्ल्यूए, जिला पंचायत राज अधिकारी, विकास प्राधिकरण एवं नगर पालिका के माध्यम से डोर-टू-डोर एवं जनसंपर्क अभियान चलाया जाए। नगर पालिका की कूड़ा संग्रहण गाड़ियों में लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए भी योजना की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाए।

उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि विद्यालय स्तर पर किसी भी प्रकार की अनियमितता, भेदभाव या अतिरिक्त शुल्क की मांग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सत्यापन में लापरवाही पर कार्रवाई

जिलाधिकारी ने कहा कि योजना की सफलता निष्पक्ष एवं सटीक सत्यापन पर निर्भर करती है। उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि सभी उप जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित कराया जाए कि लेखपालों द्वारा स्थलीय जांच के बाद ही आय प्रमाण पत्र जारी हों। गलत या फर्जी आय प्रमाण पत्र जारी करने पर संबंधित लेखपालों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई, निलंबन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही प्रत्येक आवेदन का रैंडम सैंपल सत्यापन तथा संदेहास्पद मामलों में पुनः जांच अनिवार्य होगी।

तीन चरणों में होगी प्रवेश प्रक्रिया

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार ने बताया कि RTE के अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया तीन चरणों में संपन्न कराई जाएगी—

  • प्रथम चरण: आवेदन/सत्यापन – 02 फरवरी से 16 फरवरी 2026
    लॉटरी: 18 फरवरी 2026
  • द्वितीय चरण: आवेदन/सत्यापन – 21 फरवरी से 07 मार्च 2026
    लॉटरी: 09 मार्च 2026
  • तृतीय चरण: आवेदन/सत्यापन – 12 मार्च से 25 मार्च 2026
    लॉटरी: 27 मार्च 2026

योजना के अंतर्गत चयनित बच्चों को कक्षा 8 तक नि:शुल्क शिक्षा, किताबें एवं यूनिफॉर्म क्रय हेतु ₹5000 प्रतिवर्ष की सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही विद्यालयों को प्रति छात्र/छात्रा ₹450 प्रति माह की शुल्क प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाएगी।

पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया

अलाभित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग बच्चे, एचआईवी या कैंसर पीड़ित माता-पिता के बच्चे तथा अनाथ बच्चे पात्र होंगे।
दुर्बल वर्ग में बीपीएल/अंत्योदय कार्ड धारक, पेंशनधारी परिवारों के बच्चे तथा जिनके माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय ₹1 लाख तक है, वे आवेदन कर सकेंगे। पात्रता हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।

प्रवेश हेतु आवेदन rte25.upsdc.gov.in वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे और विद्यालय आवंटन ऑनलाइन लॉटरी द्वारा किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी अथवा हेल्पलाइन नंबर 8826478500, 8700125169, 9540338191, 7011311768, 9990203949 पर संपर्क किया जा सकता है।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. शिवाकांत द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे, जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सौजन्य: सूचना विभाग, गौतमबुद्धनगर

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