दैनिक समाज जागरण अनील कुमार संवाददाता नबीनगर (औरंगाबाद)
नबीनगर (बिहार) नबीनगर प्रखंड के टंडवा थाना क्षेत्र में सिसों के पेड़ का बंटवारा को लेकर हुई हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला जज पाँच, श्रीमान उमेश प्रसाद ने टंडवा थाना कांड संख्या-30/20 में सुनवाई पूरी करने के बाद यह फैसला सुनाया। सजा पाने वाले आनंद मेहता पिता शंकर मेहता और शंकर मेहता पिता चंद देव मेहता,टंडवा थाना क्षेत्र के बुधनबिगहा बेला मुंगिया गांव निवासी को धारा-302 भा०द०वि० में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास,धारा-323 भा०द०वि० में 01 वर्ष का साधारण कारावास,धारा-341 भा०द०वि० में एक माह का कारावास की सजा सुनाई गई।तीनों सजा साथ-साथ चलेंगी।मामले में औरंगाबाद पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान, ह्यूमन इंटेलिजेंस, घटनास्थल का निरीक्षण, FSL टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूरी करते हुए वादी एवं साक्षियों का बयान एवं FSL रिपोर्ट की गहनता से अवलोकन कर कांड दैनिकी में अंकित करते हुए अद्यतन काण्ड दैनिकी तथा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में विचारण हेतु समर्पित किया था। जिसके आधार पर सजा सुनाई गई।
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