google-site-verification: google2b21991adbe5cec3.html

महिला को मिली अंतरिम राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक थाना उपस्थित होने का दिया आदेश

समाज जागरण संवाददाता विवेक देशमुख

बिलासपुर। आखिरकर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को अंतरिम राहत प्रदान कर दिया है .दरसल आपको बता दे बिलासपुर निवासी आकांक्षा पांडेय की शादी रायपुर निवासी भूपेंद्र पांडेय से हुई थी .भूपेंद्र पेशे से व्यापारी एवं पोस्ट आफिस का एजेंट था,उसके बाद 4 अप्रैल 2021 को भूपेन्द्र की मृत्यु हो गयी.इसके बाद पोस्ट आफिस में पैसा जमा करने वाले उपभोक्ता प्रदीप शर्मा एवं अन्य जो उनके रिश्तेदार भी है,उन्होंने रायपुर के सरस्वती नगर थाना में 5 जुलाई 2021 को धारा 420 का जुर्म दर्ज करा दिया.मामले में पुलिस ने मृतक के अलावा पत्नी आकांशा पांडेय एवं अन्य को भी आरोपी बना दिया.इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई,लेकिन जमानत निरस्त हो गया.तब आरोपी ने अधिवक्ता रविंद्र शर्मा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की शरण ली.सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे,समीर श्रीवास्तव,आकाश अग्रवाल विधि ठाकेर ने पैरवी की और आरोपी को जमानत दिलाई,लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत प्रदान करते हुए आदेश दिया है की अगली सुनवाई 18 अगस्त 2022 को होगी ,तब तक आरोपी को सम्बंधित थाना जाकर उपास्थित होना है!इसके लिए कोर्ट ने समय भी निर्धारित किया है.10 बजे से 1 बजे के बीच थाना में उपस्थित होने का आदेश जारी किया है.


Discover more from समाज जागरण

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

🛍️ Today’s Best Deals

(Advertisement)