विधानसभा आम निर्वाचन – 2023पेम्पलेट्स, पोस्टर, पर्चे आदि प्रिंट सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और पता होना जरूरी

रायसेन, 11 अक्टूबर 2023
भारत निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन-2023 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी तथा कलेक्टर श्री अरविंद दुबे द्वारा निर्वाचन के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के तहत निर्वाचन पर्चो, पोस्टरों, पम्पलेटों आदि के मुद्रण के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश दिए गए हैं। जारी आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर अथवा निर्वाचन सामग्री प्रकाशित या मुदित नहीं करेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम तथा निर्वाचन पते न हों और न ही मुद्रित करने के लिए प्रेरित करेगा व प्रसारित करेगा।
इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर अथवा निर्वाचन सामग्री प्रकाशित/मुद्रित नहीं करेगा जिसमें उसके प्रकाशक को अन्नयता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे सवयं जानते हैं अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक/प्रकाशक को परिदत्त नहीं करता है। इसी प्रकार मुद्रित की जाने वाली प्रतियों की प्रिंट लाईन में मुद्रक और प्रकाशक के नाम, पते स्पष्ट लिखने होना चाहिए और संख्या भी अंकित होनी चाहिए। मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियां और प्रकाशक के घोषणा पत्र अनुसार ‘‘ए‘‘ की एक प्रति मुद्रण के तीन दिवस के अंदर अनुबंध बी के साथ प्रस्तुत करना होगा। मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियां तथा घोषणा प्रपत्र के साथ आवश्यक विवरण जिस पर मुद्रण और प्रकाशक के हस्ताक्षर के साथ रबर मुद्रा भी लगानी होगी। यदि मुद्रक या प्रकाशक की प्रेस भोपाल में स्थित है तो जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी तथा अन्य जिलों से मुद्रित कराए जाने की स्थिति में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करनी होगा एवं सूचना कलेक्टर कार्यालय को भी देनी होगी। इस आदेश, निर्देशों का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित मुद्रक/प्रकाशक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के अंतर्गत दण्डनीय कार्रवाई की जाएगी।