वीरेंद्र चौहान, समाज जागरण ब्यूरो किशनगंज।
नगर विकास एवं आवास विभाग के आदेशों के अनुपालन को लेकर किशनगंज नगर परिषद एक बार फिर सवालों के घेरे में है। विभाग द्वारा ज्ञापांक-4/सड़क-16-38/2025-2390, दिनांक 25 फरवरी 2026 के माध्यम से विभागीय कार्यों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया था। इसके बावजूद नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 17 में सांसद आवास के समीप एक गली में नाला निर्माण कार्य कराए जाने की सूचना सामने आई है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण स्थल पर किसी प्रकार का प्राक्कलन (एस्टीमेट) बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिससे कार्य की लागत, योजना का नाम, एजेंसी और कार्य अवधि जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां सार्वजनिक नहीं हो पा रही हैं। इससे निर्माण कार्य की पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं।
सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि संबंधित नाला निर्माण कार्य नगर परिषद द्वारा निविदा (टेंडर) प्रक्रिया के माध्यम से कराया जा रहा है या फिर विभागीय स्तर पर कराया जा रहा है। यदि यह विभागीय कार्य है, तो विभाग द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद कार्य किस आधार पर कराया जा रहा है। वहीं यदि कार्य निविदा के माध्यम से हो रहा है, तो निर्माण स्थल पर आवश्यक सूचना बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया है।
मामले को लेकर नगर परिषद के संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना बाकी है। स्थानीय नागरिकों ने निर्माण कार्य की जांच कर आवश्यक जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है, ताकि कार्य की वैधता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
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