नाबालिग से संबंध बनाना अपराध, मुस्लिम विवाह पॉक्सो कानून के दायरे से बाहर नहीं: केरल हाईकोर्ट

हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल के निवासी खालिदुर रहमान द्वारा दायर एक जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने दावा किया कि लड़की उसकी पत्नी है, जिससे उसने 14 मार्च, 2021 को मुस्लिम लॉ के अनुसार शादी की थी. रहमान ने दावा किया कि पॉक्सो कानून के तहत उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.

कोच्चि. केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम विवाह को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून से बाहर नहीं रखा गया है और शादी की आड़ में बच्चे से शारीरिक संबंध बनाना अपराध है. अदालत ने 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का कथित रूप से अपहरण और गर्भवती करने के आरोप में 31 वर्षीय व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसका दावा है कि उसने शादी कर ली थी.

न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने जमानत याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि बाल विवाह समाज के लिए अभिशाप है और पॉक्सो कानून शादी की आड़ में बच्चे से शारीरिक संबंधों पर रोक लगाने के लिए है. न्यायमूर्ति थॉमस ने 18 नवंबर को जारी आदेश में कहा, ‘‘मेरा मानना है कि पर्सनल लॉ के तहत मुसलमानों के बीच शादी पॉक्सो कानून के दायरे से बाहर नहीं है. यदि विवाह के पक्षों में से एक नाबालिग है, तो विवाह की वैधता या अन्य तथ्यों पर ध्यान दिए बिना, पॉक्सो कानून के तहत अपराध लागू होंगे.’’

नहीं चली मुस्लिम लॉ के तहत 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी की दलील

हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल के निवासी खालिदुर रहमान द्वारा दायर एक जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने दावा किया कि लड़की उसकी पत्नी है, जिससे उसने 14 मार्च, 2021 को मुस्लिम लॉ के अनुसार शादी की थी. रहमान ने दावा किया कि पॉक्सो कानून के तहत उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि मुस्लिम लॉ 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के विवाह की अनुमति देता है.

किशोरी के गर्भावस्था में अस्पताल पहुंचने पर हुआ था खुलासा
यह मामला तब सामने आया, जब पथनमथिट्टा जिले के कवियूर में एक परिवार स्वास्थ्य केंद्र ने पुलिस को सूचित किया, जब पीड़िता अपनी गर्भावस्था के वास्ते इंजेक्शन के लिए वहां गई थी. आधार कार्ड से पीड़िता की उम्र 16 साल होने का पता चलने पर चिकित्सा अधिकारी ने 31 अगस्त 2022 को पुलिस को सूचित किया.

सोच में बदलाव के लिए लाया गया पॉक्सो एक्ट
अदालत ने कहा, ‘‘बच्चे के खिलाफ हर तरह के यौन शोषण को अपराध माना जाता है. विवाह को कानून के दायरे से बाहर नहीं रखा गया है.’’ अदालत ने कहा कि सामाजिक सोच में बदलाव और प्रगति के परिणामस्वरूप पॉक्सो कानून बनाया गया है.

बाल विवाह समाज के लिए अभिशाप
अदालत ने कहा, ‘‘बाल विवाह बच्चे के विकास की पूरी संभावना के साथ समझौता करता है. यह समाज का अभिशाप है. पॉक्सो कानून के माध्यम से परिलक्षित विधायी मंशा किसी बच्चे से, यहां तक कि शादी की आड़ में भी शारीरिक संबंधों को प्रतिबंधित करना है. यह समाज की सोच भी दर्शाता है.’’ अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, लड़की को उसके माता-पिता की जानकारी के बिना पश्चिम बंगाल से केरल लाया गया था.

sorce

https://hindi.news18.com/news/nation/made-minor-pregnant-kerala-high-court-said-muslim-marriages-are-offenses-under-pocso-act-4934441.html

  • दैनिक समाज जागरण PDF – 24 अप्रैल 2026 | ताज़ा समाचार विशेष अंक
    📍 दिल्ली–एनसीआर | 24 अप्रैल 2026। देशभर में लोकप्रिय और प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक “दैनिक समाज जागरण” का आज का ई-पेपर (PDF संस्करण) अब ऑनलाइन उपलब्ध है। पाठक अब अपने मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट पर कहीं भी और कभी भी देश-दुनिया तथा अपने शहर की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरें आसानी से पढ़ सकते हैं। ज़्यादा जानें धार्मिक यात्रा…
  • संदिग्ध परिस्थितियों में हैंडपंप पर मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस
    समाज जागरण/ आदिवासी सुनील त्रिपाठी जुगैल/सोनभद्र। स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बड़गांवा में रमेश अगरिया पुत्र शंकर अगरिया उम्र 25 वर्ष की मौत हो गई है भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख दयाराम के घर के रोड के दक्षिण साइड हैंड पंप के फाउंडेशन पर मृतक पाया गया दिनांक 23/4/ 26 गांव वालो ने देखा कि कोई आदमी…
  • बालू लदा ट्रक पलटने से चालक की दर्दनाक मौत
    समाज जागरण/ आदिवासी सुनील त्रिपाठी जुगैल/सोनभद्र। स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत खेवधा मोड़ के पास बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा रात करीब 11 बजे के आसपास उस समय हुआ जब बालू लादकर आ रहा एक ट्रक अनियंत्रित…
  • सीओ कार्यालय पर तैनात स्टेनो वेद प्रकाश सिंह का हुआ ट्रांसफर
    सीओ कार्यालय एवं पुलिस चौकी दुद्धी से दी गई भावभीनी विदाई, समाज जागरण दुद्धी/सोनभद्र। पुलिस उपाध्यक्ष दुद्धी कार्यालय पर लगभग 1 वर्षों से कार्यालय में पुलिस स्टेनो के पद पर तैनात वेद प्रकाश सिंह का स्थानांतरण जिला मुख्यालय सोनभद्र सीओ सिटी कार्यालय पर होने के उपरांत आज दिन बुधवार को सीओ कार्यालय दुद्धी पर विदाई…
  • नगर पंचायत दुद्धी के सार्वजनिक स्थानों एवं पोलों पर लगे होर्डिंग बैनर हटाए गए
    समाज जागरण दुद्धी/सोनभद्र। स्थानीय नगर पंचायत द्वारा कस्बे में लगे पोल से बैनर एवं होर्डिंग हटाए जाने का अभियान शुरू हुआ तो देखने वालों की भीड़ उमड़ गई और हर कोई यह जानना चाहता था कि चुनाव अचार संहिता लागू हों गई क्या या कोई और बात हैं, जिसे लेकर नगर पंचायत बैनर होर्डिंग हटवाने…
🛍️ Today’s Best Deals

(Advertisement)