शाहजहांपुर संवाददाता
शाहजहाँपुर। कुख्यात अपराधी और ग्राम पंचायत भटपुरा रसूलपुर निवासी हिस्ट्रीशीटर रमजान अली को गैंगस्टर की अदालत ने शुक्रवार को पाँच वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही उस पर पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने रमजान अली के बड़े भाई पप्पू और ड्राइवर समीम को भी दोषी मानते हुए समान सजा सुनाई है। रमजान अली पर हत्या, हत्या का प्रयास, रासुका, जिला बदर समेत लगभग 30 मुकदमे दर्ज हैं। बीस दिन पहले ही अदालत ने धारा 307 के एक मामले में उसे दस वर्ष की सजा सुनाई थी। फिलहाल वह जेल में बंद है।सरकारी वकील अमित बाजपेई ने बताया कि अदालत ने आरोपियों के आपराधिक इतिहास और गंभीर मामलों को देखते हुए यह सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना ही न्याय की विजय है।
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