20 अक्टूबर 2023:
बिहार स्टेट बार कॉउंसिल के चुनाव पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। बार काउंसिल आफ इंडिया ने अपने जनरल काउंसलिंग की बैठक में 11 दिसम्बर को होने वाले स्टेट बार काउंसिल के चुनाव पर कुछ संकल्प पारित किए हैं। संकल्प के अनुसार बिहार स्टेट बार काउंसिल ने अपने सदस्यों के चुनाव के क्रम में नामांकन और चुनाव संबंधी जो अधिसूचना जारी की है ,उसके नियमों का घोर उल्लंघन किया गया है । वकीलों को शैक्षणिक सर्टिफिकेट के सत्यापन के संबंध में पाया गया है कि सिर्फ 41 .48% अधिवक्ताओं ने सत्यापन के लिए फॉर्म जमा किया है । इन तत्यो के मददे नजर बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने देशभर के स्टेट बार कौन कॉउंसिल ने कहा है कि बगैर सत्यापन के ही ऐसे वकीलों को किसी भी राज्य के स्टेट बार काउंसिल के सदस्य के चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने या वोटर बने या उम्मीदवार बनने की अनुमति नहीं दी जाए सकती हैं।
बिहार स्टेट बर काउंसिल के अध्यक्ष नें समय सभी सदस्यों को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों नहीं बिहार स्टेट बर काउंसिल द्वारा जारी चुनाव संबंधी अधिसूचना को निरस्त कर दिया जाए । वही बीसीआई ने पूरे मामले में सुनवाई के लिए तीन सदस्य कमेटी का गठन किया है। वकीलों की शिकायत है कि बार काउंसिल आफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्रैक्टिस वेरिफिकेशन रूल के नियम 32 और सुप्रीम कोर्ट के 10 अप्रैल को जारी आदेश का उल्लंघन कर रही हैं। ऐसी स्थिति में स्टेट बर काउंसिल चुनाव पर ग्रहण लग सकता है।
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