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RERA सत्यापन के बाद ही करें प्रॉपर्टी में निवेश, वाराणसी विकास प्राधिकरण ने जारी की जागरूकता अपील

वाराणसी, 31 जुलाई 2026। Varanasi Development Authority> (वीडीए) ने आम नागरिकों और निवेशकों से अपील की है कि किसी भी आवासीय या रियल एस्टेट परियोजना में निवेश करने से पहले Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority> (UP RERA) पर उसका सत्यापन अवश्य करें।

वीडीए ने अपने आधिकारिक संदेश में कहा है कि जागरूक उपभोक्ता ही सुरक्षित निवेश की पहचान है। इसलिए निवेश से पहले परियोजना का RERA पंजीकरण जांचना आवश्यक है। केवल पंजीकृत परियोजनाओं पर ही भरोसा करें और अपने उपभोक्ता अधिकारों के प्रति हमेशा सजग रहें।

क्यों जरूरी है RERA सत्यापन?

रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम (RERA) का उद्देश्य घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाना है। किसी भी परियोजना का RERA में पंजीकरण होने से खरीदारों को परियोजना की वैधता, निर्माण की प्रगति, स्वीकृत नक्शे और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं।

निवेश से पहले रखें इन बातों का ध्यान

  • परियोजना का UP RERA में पंजीकरण अवश्य जांचें।
  • बिल्डर और परियोजना के दस्तावेजों का सत्यापन करें।
  • बिना पंजीकरण वाली परियोजनाओं में निवेश से बचें।
  • सभी भुगतान का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।
  • किसी भी विवाद की स्थिति में RERA के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

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