वीरेंद्र चौहान, समाज जागरण ब्यूरो किशनगंज।
किशनगंज पुलिस के प्रभावी अनुसंधान एवं सशक्त साक्ष्य प्रस्तुतीकरण के आधार पर पॉक्सो मामले में अभियुक्त को कठोर सजा दिलाने में सफलता मिली है।
बहादुरगंज थाना कांड संख्या-120/2023, दिनांक 25 अप्रैल 2023 के अभियुक्त समशेर आलम उर्फ शमर आलम, पिता- मतिउर रहमान, निवासी- भट्ठाबाड़ी, थाना- बहादुरगंज, जिला- किशनगंज को माननीय अनन्य विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), किशनगंज ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने अभियुक्त पर 1,75,000 (एक लाख पचहत्तर हजार रुपये) का अर्थदंड भी लगाया है।
मामले में विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार साह द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। वहीं, जिला पुलिस द्वारा किए गए सटीक अनुसंधान एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया।
इस निर्णय को किशनगंज पुलिस की संवेदनशील एवं प्रभावी कार्यशैली का महत्वपूर्ण परिणाम माना जा रहा है।



