इलेक्टोरल बॉन्ड पर SBI को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, समय बढ़ाने की अर्जी खारिज, कल शाम तक देना होगा सारा डेटा

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की समय बढ़ाने की अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने आदेश दिया कि एसबीआई को कल शाम तक अपना सारा डेटा सार्वजनिक करते हुए चुनाव आयोग के हवाले करना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एसबीआई को 12 मार्च को इलेक्टोरल बांड से जुड़ा डेटा इलेक्शन कमीशन को देना होगा और 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रोल बांड से संबंधित डाटा पब्लिश करेगा.