दैनिक समाज जागरण अनील कुमार संवाददाता नबीनगर (औरंगाबाद)
नबीनगर (बिहार) जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के चलते जिला दण्डाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने सभी स्कूलों के लिए नया आदेश जारी किया है। यह आदेश 22 मई 2026 से 27 मई 2026 तक लागू रहेगा।
जिले के सभी सरकारी/गैर सरकारी स्कूल, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग संस्थानों में कक्षा 8वीं तक का शैक्षणिक कार्य पूरी तरह स्थगित रहेगा।वहीं 9वीं से 12वीं तक की सभी कक्षाएं पूर्वाह्न 11:30 बजे के बाद बंद रहेंगी। यानी सिर्फ सुबह 11:30 बजे तक ही पढ़ाई हो सकेगी।आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में औरंगाबाद जिले में भीषण गर्मी और लू की स्थिति है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है।विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को निर्धारित करें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने को भी कहा गया है।



